शुक्रवार को राज्यसभा को सूचना दी गई कि एक पुरुष द्वारा उसकी स्वयं की पत्नी के साथ संभोग या यौन क्रियाएं अपराधित नहीं की जा रही है, जब वह 18 वर्ष से कम आयु में न हो।
गृह मंत्रालय के राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 और महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 74, 75, 76 और 85 में पर्याप्त उपाय उपलब्ध हैं, जिसमें दंडित परिणाम शामिल हैं, जिससे विवाह के संस्थान में महिला के अधिकार और मर्यादा की रक्षा की जा रही है।